जी पी एफ अग्रिम संबंधी नियम -2006
नियम 15, Refundable के नियम :
1. बीमारी, अशक्तता और विकलांगता के खर्च के लिए, आवश्यकता पड़ने पर अंशदाता, उसके परिजन अथवा वास्तव में उस पर आश्रितों के यात्रा खर्च भी। नियम 16 के अनुसार 6 मास का वेतन या कुल जमा का 50% जो भी कम हो।
2. उच्च शिक्षा का खर्च वहाँ करने के लिए, आवश्यकता पड़ने पर अंशदाता, उसके परिजन अथवा वास्तव में उस पर आश्रितों के यात्रा खर्च भी निम्न मामलों में :
(क) दसवीं दर्जे के पश्चात शैक्षिक, तकनीकी प्रोफैशनल अथवा वोकेशनल शिक्षा विदेश में प्राप्त करने पर।
(ख) कम से कम दो वर्ष अवधि के मैडिकल, इंजीनियरिंग, या अन्य तकनीकी या विशिष्ट कोर्स भारत वर्ष में करने पर भी।
(ग) सरकार अथवा किशि मानी संस्थान ले प्रोफैशनल कोर्स, प्रशासनिक व रक्षा सेवाओं में प्रवेश के लिए कोचिंग का खर्च
3. परंपरागत आवश्यक खर्चों के लिए जैसे : सगाई, विवाह, दाह संस्कार और अन्य, खुद अंशदाता के , उसके परिजन व आश्रितों के।
क्रमांक 4/2(9) 09-02 एफ॰ आर॰ दिनांक 15.10.2010 के अनुसार जागरण, अखण्ड पाठ, रामायण पाठ, जन्म दिवस,सालगिरह आदि सभी प्रकार के धार्मिक कार्यों के लिए भी। नियम 16 के अनुसार 6 माह का वेतन या कुल जमा का 50% जो भी कम हो।
4. कानूनी कारवाही पर खर्च के लिए (किन्तु नियम – 16 के अनुसार – मुक़द्दमा चलाने के लिए नहीं )
5. वकील के खर्च के लिए यदि अपने विरूद्ध जांच में आवश्यकता हो।
6. घर की आवश्यक वस्तुओं खरीद हेतु जैसे : टेलीविज़न, विडियो कैसेट/रिकार्डर/प्लेयर, वाशिंग मशीन, भोजन पकाने के उपकरण, गीजर, सोलर हीटर, सोलर ऊर्जा सैट, इनवर्टर, कंप्यूटर राशि।
अधिकतम राशि – 20 हजार रूपये ।
नोट: नियम 16 के अनुसार एक समय पर एक उद्देश्य के लिए अग्रिम मिल सकता है।
एक अग्रिम की अंतिम किस्त देने से पहले दूसरा नहीं मिल सकता।
एक उद्देश्य के लिए एक साथ अग्रिम व निकासी राशि नहीं दी जा सकती।
निलंबन अवधि में भी अग्रिम मिल सकता है। पात्रता निलंबन पूर्व वेतन के आधार पर तय होगी।
मुखिया की अग्रिम राशि अगले उच्चाधिकारी की स्वीकृति से मिलेगी।
नियम 17 के अनुसार अग्रिम की वापसी कम से कम 12 और अधिकतम 36 आमन मासिक किस्तों में की जा सकती है, किन्तु सेवानिवृति से पहले।
निलंबन की स्थिति में गुजारा भत्ते से अग्रिम की वापसी अंशदाता की लिखित सहमति के बिना नहीं की जाएगी। बकाया राशि होने पर एकमुश्त वसूली की जा सकती है।
नियमों का हिन्दी रूपान्तरण HVAS की डायरी से साभार
जी पी एफ (Non-refundable) संबंधी नियम -2006
नियम 18 : निकासी के नियम (Non-Refundable)
1. भवन निर्माण, मकान/फ्लैट के वास्तविक लागत व अन्य खर्चों के भुगतान हेतु हाउसिंग बोर्ड/ हाऊस बिल्डिंग सोसायटी/सरकार द्वारा मान्य अजेंसी से।
2. अधिकृत एजेंट के माध्यम से खुले बाजार से आवास हेतु मकान या फ्लैट खरीदना ।
3. आवास के लिए ऋण के पुनर्भुगतान हेतु।
4. प्लाट/माकन की खरीद या बकाया ऋण को चुकाने के लिए।
5. पहले से निर्मित मकान के पुनर्निर्माण/अतिरिक्त निर्माण अथवा बदलाव करने के लिए।
6. पैतृक आवास अथवा सरकारी सहायता/ऋण से निर्मित आवास के पुनर्द्वार, अतिरिक्त निर्माण व बदलाव के लिए।
7. बेरोजगार बच्चों के लिए व्यावसायिक/औधोगिक जगह खरीदने अथवा कारोबार स्थापित करने के लिए।
नियम 19 के अनुसार 1-4 के लिए कुल जमा में से 90% तक निकासी हो सकती है। किन्तु एक प्रकार के खर्च के लिए अलग-अलग निकासी की अनुमति नहीं है। 1-4 को एक प्रकार का खर्च माना जाएगा।
8. बच्चों की उच्च शिक्षा के खर्च के लिए ।
9. पुत्री अथवा अंशदाता पर आसरित महिला संबंधी के विवाह खर्च के लिए।
10. पुत्रों के विवाह खर्च के लिए।
11. अपने विवाह खर्च के लिए।
12. मोटर कार, मोटर साइकिल, स्कूटर या मोपेड खरीदने की लिए।
13. सेवानिवृति से एक वर्ष की अवधि में 90% निकासी।
नोट: नियम 19 के अनुसार
निकासी 5 वर्ष की नियमित सेवा के उपरांत मिलती है।
गृह निर्माण के मामले में स्वामित्व प्रमाण, वीज-डीड, नक्शा व खर्च अनुमान देना आवश्यक है।
नियम 18 के पैरा 5 के अंतर्गत 50% या वास्तविक खर्च में से जो कम हो मिलता है। प्रथम निकासी के बाद 5 वर्ष बाद इस मद में दूसरी हो सकती है।
पैरा 6 के लिए कुल जमा का 50% तक 10 वर्ष बाद पुन: निकासी संभव।
पैरा 7 के लिए कुल जमा का 50% तक बशर्ते बेरोजगार बच्चों की आयु 18 वर्ष हो चुकी हो।
पैरा 8 की लिए कुल जमा का 75% तक, बाद के वर्षों में कुल जमा का 50% या वास्तविक खर्च में से जो कम हो। कोर्स 10वीं के बाद कम से कम दो वर्ष का हो।
पैरा 9, 10 व 11 के लिए कुल जमा का 75%।
पैरा 12 के लिए कुल जमा का 50% या वास्तविक कीमत जो भी कम हो।
नियमों का हिन्दी रूपान्तरण HVAS की डायरी से साभार
नियम 15, Refundable के नियम :
1. बीमारी, अशक्तता और विकलांगता के खर्च के लिए, आवश्यकता पड़ने पर अंशदाता, उसके परिजन अथवा वास्तव में उस पर आश्रितों के यात्रा खर्च भी। नियम 16 के अनुसार 6 मास का वेतन या कुल जमा का 50% जो भी कम हो।
2. उच्च शिक्षा का खर्च वहाँ करने के लिए, आवश्यकता पड़ने पर अंशदाता, उसके परिजन अथवा वास्तव में उस पर आश्रितों के यात्रा खर्च भी निम्न मामलों में :
(क) दसवीं दर्जे के पश्चात शैक्षिक, तकनीकी प्रोफैशनल अथवा वोकेशनल शिक्षा विदेश में प्राप्त करने पर।
(ख) कम से कम दो वर्ष अवधि के मैडिकल, इंजीनियरिंग, या अन्य तकनीकी या विशिष्ट कोर्स भारत वर्ष में करने पर भी।
(ग) सरकार अथवा किशि मानी संस्थान ले प्रोफैशनल कोर्स, प्रशासनिक व रक्षा सेवाओं में प्रवेश के लिए कोचिंग का खर्च
3. परंपरागत आवश्यक खर्चों के लिए जैसे : सगाई, विवाह, दाह संस्कार और अन्य, खुद अंशदाता के , उसके परिजन व आश्रितों के।
क्रमांक 4/2(9) 09-02 एफ॰ आर॰ दिनांक 15.10.2010 के अनुसार जागरण, अखण्ड पाठ, रामायण पाठ, जन्म दिवस,सालगिरह आदि सभी प्रकार के धार्मिक कार्यों के लिए भी। नियम 16 के अनुसार 6 माह का वेतन या कुल जमा का 50% जो भी कम हो।
4. कानूनी कारवाही पर खर्च के लिए (किन्तु नियम – 16 के अनुसार – मुक़द्दमा चलाने के लिए नहीं )
5. वकील के खर्च के लिए यदि अपने विरूद्ध जांच में आवश्यकता हो।
6. घर की आवश्यक वस्तुओं खरीद हेतु जैसे : टेलीविज़न, विडियो कैसेट/रिकार्डर/प्लेयर, वाशिंग मशीन, भोजन पकाने के उपकरण, गीजर, सोलर हीटर, सोलर ऊर्जा सैट, इनवर्टर, कंप्यूटर राशि।
अधिकतम राशि – 20 हजार रूपये ।
नोट: नियम 16 के अनुसार एक समय पर एक उद्देश्य के लिए अग्रिम मिल सकता है।
एक अग्रिम की अंतिम किस्त देने से पहले दूसरा नहीं मिल सकता।
एक उद्देश्य के लिए एक साथ अग्रिम व निकासी राशि नहीं दी जा सकती।
निलंबन अवधि में भी अग्रिम मिल सकता है। पात्रता निलंबन पूर्व वेतन के आधार पर तय होगी।
मुखिया की अग्रिम राशि अगले उच्चाधिकारी की स्वीकृति से मिलेगी।
नियम 17 के अनुसार अग्रिम की वापसी कम से कम 12 और अधिकतम 36 आमन मासिक किस्तों में की जा सकती है, किन्तु सेवानिवृति से पहले।
निलंबन की स्थिति में गुजारा भत्ते से अग्रिम की वापसी अंशदाता की लिखित सहमति के बिना नहीं की जाएगी। बकाया राशि होने पर एकमुश्त वसूली की जा सकती है।
नियमों का हिन्दी रूपान्तरण HVAS की डायरी से साभार
जी पी एफ (Non-refundable) संबंधी नियम -2006
नियम 18 : निकासी के नियम (Non-Refundable)
1. भवन निर्माण, मकान/फ्लैट के वास्तविक लागत व अन्य खर्चों के भुगतान हेतु हाउसिंग बोर्ड/ हाऊस बिल्डिंग सोसायटी/सरकार द्वारा मान्य अजेंसी से।
2. अधिकृत एजेंट के माध्यम से खुले बाजार से आवास हेतु मकान या फ्लैट खरीदना ।
3. आवास के लिए ऋण के पुनर्भुगतान हेतु।
4. प्लाट/माकन की खरीद या बकाया ऋण को चुकाने के लिए।
5. पहले से निर्मित मकान के पुनर्निर्माण/अतिरिक्त निर्माण अथवा बदलाव करने के लिए।
6. पैतृक आवास अथवा सरकारी सहायता/ऋण से निर्मित आवास के पुनर्द्वार, अतिरिक्त निर्माण व बदलाव के लिए।
7. बेरोजगार बच्चों के लिए व्यावसायिक/औधोगिक जगह खरीदने अथवा कारोबार स्थापित करने के लिए।
नियम 19 के अनुसार 1-4 के लिए कुल जमा में से 90% तक निकासी हो सकती है। किन्तु एक प्रकार के खर्च के लिए अलग-अलग निकासी की अनुमति नहीं है। 1-4 को एक प्रकार का खर्च माना जाएगा।
8. बच्चों की उच्च शिक्षा के खर्च के लिए ।
9. पुत्री अथवा अंशदाता पर आसरित महिला संबंधी के विवाह खर्च के लिए।
10. पुत्रों के विवाह खर्च के लिए।
11. अपने विवाह खर्च के लिए।
12. मोटर कार, मोटर साइकिल, स्कूटर या मोपेड खरीदने की लिए।
13. सेवानिवृति से एक वर्ष की अवधि में 90% निकासी।
नोट: नियम 19 के अनुसार
निकासी 5 वर्ष की नियमित सेवा के उपरांत मिलती है।
गृह निर्माण के मामले में स्वामित्व प्रमाण, वीज-डीड, नक्शा व खर्च अनुमान देना आवश्यक है।
नियम 18 के पैरा 5 के अंतर्गत 50% या वास्तविक खर्च में से जो कम हो मिलता है। प्रथम निकासी के बाद 5 वर्ष बाद इस मद में दूसरी हो सकती है।
पैरा 6 के लिए कुल जमा का 50% तक 10 वर्ष बाद पुन: निकासी संभव।
पैरा 7 के लिए कुल जमा का 50% तक बशर्ते बेरोजगार बच्चों की आयु 18 वर्ष हो चुकी हो।
पैरा 8 की लिए कुल जमा का 75% तक, बाद के वर्षों में कुल जमा का 50% या वास्तविक खर्च में से जो कम हो। कोर्स 10वीं के बाद कम से कम दो वर्ष का हो।
पैरा 9, 10 व 11 के लिए कुल जमा का 75%।
पैरा 12 के लिए कुल जमा का 50% या वास्तविक कीमत जो भी कम हो।
नियमों का हिन्दी रूपान्तरण HVAS की डायरी से साभार
Please Upload GPF RULES AS PER 2016 SERVICE RULES
ReplyDeletePlease add form-16 option in salary statement option as previous
ReplyDeletely.