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Monday, January 22, 2018

Study Leave Rules for Haryana Govt Employees

अध्ययन अवकाश के नियम
1.   जो कर्मचारी सवेतन अध्ययन अवकाश लेना चाहता है उसे C.S.R. Vol-Ii Par-1 के नियम 8.137 के अनुसार अध्ययन अवकाश मिल सकता है। इसके लिए कम ले कम 5 वर्ष की नियमित सेवा होनी चाहिए। ऐसे मामलों में वित विभाग की पूर्व अनुमति अनिवार्य है। यह शिक्षा विभाग में D.S.E. 24 मास तक Extra Ordinary Leave के रूप में स्वीकृत कर सकता है। यह 8.137 (आईवी) नियम के अंतर्गत देय है।

2.   मुख्य सचिव के पत्र क्रमांक 3251-4GS-76/1209 Dated 13.5.76 तथा FD. Hr. No 11/59/89-1FR-II/2096 Dated 13.12.89 के अनुसार प्राइवेट, पत्राचार व संध्याकालीन कक्षाओं में जाने वाले कर्मचारी को केवल परीक्षा के दिनों में ही छुट्टी देकर उच्च शिक्षा की अनुमति दी त सकती है। इसके लिए कम से कम 3 वर्ष की नियमित सेवा होनी चाहिए । ऐसी अनुमति देने का अधिकार DDO को है।

3.   पत्र क्रमांक C.S. Hr. 3712-2GS-72/21209 Dated 18.7.72 के अनुसार सेवा में आने के समय यदि कोई कर्मचारी किसी अध्ययन में लगा है तो उसे कोर्स पूरा करने के लिए औपचारिक अनुमति लिए बिना अध्ययन जारी रखने की इजाजत दी जा सकती है।
नियमों का हिन्दी रूपान्तरण HVAS डायरी से साभार
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9 comments:

  1. बीएड की अनुमति कौन कौन से अधिकारी दे सकतें हैं।

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    1. Higher education k liye 3 years kab tak hone chahiye I mean admission time ya exam time . Please tell me sir.

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  2. Mne B.ed job mey aane se phle kar li thi ab muje job mey 1 saal ho gya or m b.ed ka ek additional single exam dena chahta hu to kya uske liye muje department se manjuri leni hogi or kya usme bhi 3 saal wala rules lagu hote hai

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  3. Sir m B.Ed krna chahta hu or meri joining 28-1-2019 ki h or us wkt m b.ed kr rha tha lekin permission nhi mili to ab muje kya krna hoga

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    1. Meraa bhi same hai. Mai bhi b.ed karna chahta hu . please give me information

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  4. Contractual like Part 2 NHM SSA etc employee जो पहले से regular course में अध्ययनरत हैं क्या वे सेवा में आने पर अध्ययन पूर्ण kar6sakte हैं

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  5. ये उपरोक्त लेटर मिल सकते हैं क्या? 🙏

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